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मतदान केंद्रों को धुम्रपान मुक्त करने के का आदेश

(कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा 4के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान निषेध है

vande bharat live tv news कैमूर बिहार से अफसार आलम की रिपोर्ट

कैमुर भभुआ लोकसभा निर्वाचन आयोग 2004 के अंतर्गत सप्तम चरण में मतदान 1/6/2024 को निर्धारित है जिले के सभी मतदान केंद्र व सार्वजनिक स्थल क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अंतर्गत अच्छादित है एवं मतदान की तिथि 1/6/2024को सभी मतदान केंद्रों सहित संपूर्ण जिला में इस अधिनियम से शक्ति से अनुपालन करना नितांत आवश्यक है इस निमित्त जिला प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है 1, जिले के सभी व्यक्तियों द्वाराइस अधिनियम का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान नही किया जाएगा ,2, जिले के सभी मतदान कर्मी अथवा मतदाता उक्त अधिनियम का अनुपालन करते हुए मतदान केदो पर धूम्रपान नहीं करेंगे ,3, सभी निर्वाचित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी /भभुआ/मोहनिया / भुमीसुधार उप समाहर्ता /भभुआ/ मोहनिया/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ/ मोहनिया/ सभी सेक्टर/ जोनल/ सुपर जोनल दंडाधिकारी/ सभी कार्यपालक अधिकारी नगर परिषद/ नगर पंचायत कैमूर जिला/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी/  कैमूर जिला थाना अध्यक्ष अपने क्षेत्र अंतर्गत इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ,5,  सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे ,6, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कैमूर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे (जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार )

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