जगदलपुर
सरहदी उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर होने वाले अवैध शराब के परिवहन पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के दिशा निर्देशन नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया कि थाना नगरनार टीम के द्वारा शराब तस्करो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।कि दिनांक 29.11.2024 जरिये मुखबीर सूचना मिला कि दो व्यक्ति एक सफेद रंग का बिना नंबर का मारूती सुजुकी ईको कार में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखकर उड़ीसा प्रात से जगदलपुर की ओर परिवहन कर रहे कि सूचना पर हमराह स्टाप पुलिस टीम के द्वारा थाना नगरनार के सामने एनएच 63 मेन रोड के पास पहुंच कर नाकाबंदी किये कुछ समय बाद एक सफेद रंग का बिना नंबर का मारूती सुजुकी ईको कार आता दिखाई दिया जिसे रोककर चेक किये चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम कृष्णा प्रसाद साव उर्फ शंभु साव पिता विश्वनाथ साव जाति सोनार उम्र 55 साल निवासी पातररास भांगा पुलिया के पास थाना जिला दंतेवाड़ा छ०ग० एवं बगल सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपना नाम केशव कुमार खरे पिता पिता करण लाल खरे जाति सतनामी उम्र 41 साल निवासी ग्राम उपरवाह करेला थाना घुमका जिला राजनांदगांव छ०ग० का रहने वाले बताये मौके पर आरोपीयो के सफेद रंग का बिना नंबर का मारूती सुजुकी ईको कार को चेक करने पर कार के बीच सीट एवं डिक्की में छिपाकर रखा( 01)किंग फिसर प्रिमियम बीयर 17 पेटी प्रत्येक पेटी में 12 नग कुल मात्रा 132.600 लीटर कुल कीमत 24,480 / रूपये (02.)किंग फिसर स्ट्रांग बीयर (केन) 9 पेटी प्रत्येक पेटी में 24 नग मात्रा 108.00 लीटर कीमती 28,080/ रूपये (03) मेक्डॉवल नंबर 1 डिलक्स व्हीस्की (हाफ) 01 पेटी प्रत्येक पेटी 24 नग कीमती कुल मात्रा 9.00 लीटर कीमती 8880/ रूपया (04) मेक्डॉवल नंबर 1 डिलक्स व्हीस्की (क्वाटर) 01 पेटी प्रत्येक पेटी 48 नग कीमती कुल मात्रा 8.640 लीटर कीमती 8640/रूपया जुमला अंग्रेजी शराब 258.24 लीटर कीमती 70080/ रूपया को बरामद कर जप्त किया गया एवं परिवहन में प्रयुक्त एक सफेद रंग का बिना नंबर का मारूती सुजुकी ईको का कीमती 4,00,000/ रूपये 01 नग मोबाईल फोन कीमती 5000/ रूपये एक नग एन्ड्राईड मोबाईल कीमती 10000/ रूपया नगदी रकम 190/ रूपये जुमला कीमत 4.85.270/रूपये को जप्त किया गया। आरोपिया का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपीयो के खिलाफ अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर माननीय न्यायालय जगदलपुर पेश किया गया।