
महाराष्ट्र राज्य मे अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन मालिकों को जुर्माने से बचने के लिए अब अगले चार महिनों मे अपने वाहनों पर हाई सिक्युरिटीज नंबर प्लेट लगवानी होगी। महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय ने वाहनों मे हाई सिक्युरिटीज नंबर प्लेट लगवाने के लिए समय सीमा 31 मार्च 2025 तक की है। मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस जी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही बुधवार को अधिकारियों ने नई पंजीकरण प्लेट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। वाहनों की चोरी रोकने के साथ साथ वाहन पहचान चिन्ह मे एकरूपता लाने के लिए अप्रैल 2019 से पहले महाराष्ट्र मे पंजीकृत वाहनों के लिए इन नंबर प्लेट को लगवाना अनिवार्य किया गया था। हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट एल्युमीनियम मिश्र धातु से बनी एचएसआरपी मे एक रेटरो रिपलेकिटव फिल्म पर सत्यापन चिन्ह “इंडिया” बना होता है। “क्रोमियम” से अशोक चक्र का चिन्ह नीले रंग मे “हॉट स्टैंड अक्षर से आईएनडी और विशिष्ट दस अंकों की लेजर ब्रांडिंग होती है।





