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सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के दिए निर्देश

कलेक्टर कार्यालय में प्लास्टिक बांटल पूरी तरह प्रतिबंधित

सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी। कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले में पर्यावरण तथा जनमानस की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने और उपयोग/ विक्रय पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैठक में नगर निगम कमिश्नर, सभी एसडीएम, सभी सीएमओ जनपद सीईओ को निर्देशित किया है कि वे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। साथ ही जीरो प्लास्टिक वेस्ट की ओर कदम उठाएं।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर कार्यालय में तथा वहां होने वाली बैठकों में करीब 5 महीने से भी अधिक समय से केवल ग्लास बॉटल का उपयोग किया जा रहा है।कलेक्टर कार्यालय में प्लास्टिक बोतल का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है यहां केवल ग्लास बॉटल का ही उपयोग किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कलेक्टर चैम्बर से की गई और संपूर्ण कार्यालय सहित यहां होने वाली बैठक में भी प्लास्टिक की पानी की बोतल के स्थान पर कांच की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। सभी कर्मचारी पानी पीने के लिए कांच की बोतल और ग्लास का उपयोग करते हैं। कार्यालय आने वाले उच्च अधिकारियों को भी कांच की बोतल दी जाती है, यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल कार्यालय में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर ने समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठक कार्यक्रम या अन्य आयोजनों के संबंध में भी निर्देश दिए हैं कि वह प्लास्टिक बैनर्स की जगह कपड़े से बने बैनर या डिजिटल बैनर का उपयोग करें इससे भी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग काम किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि धीरे-धीरे हम ऐसी कार्यशैली को अपनाएं जो भविष्य के दृष्टिगत पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से सही हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी (ईपीआर) के तहत भी नगर निगम, जिला पंचायत, एसडीएम, सीएमओ और जनपद सीईओ सभी कार्रवाई करें। बता दें कि ईपीआर के अंतर्गत उत्पादकों को अपने उत्पादों के जीवन के अंत तक पर्यावरण के हिसाब से उनका सही प्रबंधन करना होता हैं।

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