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पुलिस नही की केस दर्ज तो कोर्ट के आदेश पर केस हुई दर्ज

देवरिया। ट्रैक्टर खरीदने गए व्यक्ति को डीलर व एजेंट ने गुमराह कर फर्जी कागजात देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर डीलर और दो एजेंट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। पीड़ित ने इससे एसपी और कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।

कोतवाली के रानीघाट निवासी आशुतोष सिंह पुत्र स्व. अनिरुद्ध सिंह ने दिए तहरीर में बताया कि यस ट्रैक्टर डीलर धनंजय कुमार के साथ काम करने वाले एजेंट बबलू सिंह व मनोज कुमार यादव घर आकर यस ट्रैक्टर एजेंसी पुरवां चौराहा पर पुराना ट्रैक्टर एक्सचेंज कर नया ट्रैक्टर लेने की बात किए। उनके विश्वास पर आशुतोष एजेंसी पर गया।

दोनों एजेंटो ने धनंजय कुमार यादव डीलर/प्रोपराईटर से बातचीत करवाई। बातचीत के दौरान पुराने ट्रैक्टर की कीमत 2.65 लाख रुपये तय हुई और नए ट्रैक्टर का मूल्य 9.50 लाख तय हुआ। एक अप्रैल 2022 को ट्रैक्टर 21 हजार रुपये देकर बुक करा लिया। इसके बाद दोनों एजेंट ने ट्रैक्टर का फाइनेंस कराया। चार अप्रैल 2022 को 1.14 लाख रुपये नगदी दिया। शेष 5.32 लाख रुपये का लोन करा कर ट्रैक्टर उपलब्ध करा दिया। जिसके प्रमाण में लेजर का फोटो उपलब्ध कराया।

एजेंटों ने आश्वासन दिया कि बीमा की राशि 14897 रुपये देकर बीमा पालिसी का प्रमाण आप ले लीजियेगा और मैं रजिस्ट्रेशन कराकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। 24 जून 2022 को बीमा की राशि 14897 रुपये डीलर धनंजय कुमार यादव को एजेंसी पर जाकर दिए और कागजात की मांग की।

आशुतोष का कहना है कि एजेंट ने कहा कि एआरटीओ कार्यालय को सारे कागजात भेज दिए गए हैं। आरसी उपलब्ध होने पर सूचित करने की बात कही। इधर ट्रैक्टर के किस्त का भुगतान समय-समय पर करता रहा और कागजातों की मांग भी। मार्च 2024 में डीलर धनंजय कुमार यादव के यहां जाकर आरसी व बीमा के कागजात की मांग की तो सेल लेटर व बीमा की छायाप्रति उपलब्ध कराई। कागजात पर 26 जून 2023 की तिथि अंकित है। उन्होंने 18 अप्रैल 2024 को एसपी को तहरीर दी।

कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने डीलर व दोनों एजेंट पर केस दर्ज किया है।

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