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पुणे में अब रात डेढ़ बजे बाद नहीं खुल सकेंगे बार और ‘परमिट रूम’, पुलिस ने जारी किया आदेश

महाराष्ट्र के पुणे में अब बार और परमिट रूम को रात 1.30 बजे के बाद नहीं खोला जा सकेगा.

निलेश सुरेश मोकले – मुंबई  [महाराष्ट्र ]

महाराष्‍ट्र में पुणे पुलिस की तरफ से बार और ‘परमिट रूम’ को लेकर नया आदेश किया गया है. पुणे पुलिस ने बार और परमिट रूम को किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए अपने प्रतिष्ठानों को रात 1.30 बजे की निर्धारित समय सीमा तक बंद करने के लिए कहा है. बार, परमिट रूम और रेस्तरां के आसपास सार्वजनिक शांति पर प्रभाव डालने वाली कुछ घटनाओं के देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सोमवार को यह आदेश जारी किया गया है.

पुणे पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि ग्राहक अव्यवस्थित व्यवहार कर रहे हैं और इस तरह के हंगामे से महिलाओं सहित साथी मेहमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिष्ठानों को नियमों और विनियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. अधिकारी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों के कुछ मालिक या तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित परिश्रम नहीं कर रहे हैं, या जानबूझकर कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे ऐसी घटनाएं हो रही हैं.

रात 1.30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे बार और परमिट रूम
आदेश में आगे कहा गया है कि सभी बार और परमिट रूम रात 1.30 बजे की बाहरी समय सीमा का सख्ती से पालन करेंगे और 1.30 बजे तक प्रतिष्ठान बंद कर देंगे. इसमें कहा गया है कि रात 1.30 बजे के बाद इनडोर संगीत प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी और भोजन और शराब का ऑर्डर भी 1 बजे के बाद नहीं लिया जा सकता है. बता दें कि ‘परमिट रूम’ किसी रेस्तरां का वो हिस्सा होता है जहां शराब परोसने के लिए अनुमति ली जाती है.

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