
*समाचार*
राकेश झंवर, जगदलपुर
*नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025
जगदलपुर, 09 फरवरी 2025/ राज्य शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के संशोधित आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरिस एस के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत नगर पालिक निगम जगदलपुर एवं नगर पंचायत बस्तर के आम निर्वाचन 2025 के लिए 09 फरवरी 2025 की संध्या 05 बजे से 11 फरवरी 2025 की मतदान समाप्ति तक और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1)में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन 2025 के तहत 15 फरवरी 2025 को मतगणना समाप्ति तक बस्तर जिले के नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकान सीएस-2 (घघ-कम्पोजिट), एफएल 3 होटल-बार सहित एफएल 7 सैनिक केन्टिन एवं मद्य भण्डारण मद्य भण्डागार फुटकर अनुज्ञप्ति को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में बस्तर जिले के नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकान सीएस-2 (घघ-कम्पोजिट), एफएल 3 होटल-बार सहित एफएल 7 सैनिक केन्टिन एवं मद्य भण्डारण मद्य भण्डागार फुटकर अनुज्ञप्ति को विक्रय, परोसना, परिवहन सहित धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं।





