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नाबालिक बच्चों से काम कराने पर पुलिस का एक्शन

*अखिल भारतीय बाल बचाव एवं पुनर्वास, किशोर श्रम उन्मूलन हेतु अभियान।*

आज दिनांक 11.02.2025 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एवं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र, अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-ए0डी०जी०-म0स0प्र0व –व-10/2022 दिनांक 15.01.2025 एवं सुश्री रूपाली बनर्जी सिंह सदस्य़ सचिव मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग ,भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं0 1601/45/2025/ CHILD LABOUR /NCPCR/DD37519 दिनांक 09.01.25 के आदेश के अनुपालन में जनपद स्तर पर चलाए जा रहे किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) उन्मूलन रोकथाम अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 11.02.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आदेशानुसार व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) / नोडल अधिकारी थाना ए०एच०टी० खीरी महोदय के निर्देशन में थाना ए0एच0टी0 खीरी से प्रभारी उपनिरीक्षक श्री राम अवतार, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ,आरक्षी चंद्र मोहन त्यागी, अखिल दीक्षित चाइल्डलाइन टीम द्वारा थाना कोतवाली सदर व खीरी क्षेत्र में बालश्रम/भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी उन्मूलन रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाया गया, बच्चों और किशोरो को बाल श्रम से बचाने एवं पुनर्वास हेतु अभियान के दौरान आम जनमानस को जागरूक किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप ऑटो गैरेज ,होटल, पार्चून की दुकान मालिको आदि के स्वामियों को हिदायत किया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर ना रखा जाए, नाबालिक बच्चों से काम करना दंडनीय अपराध है l

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