
जोधपुर/ लूणी/ खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र पाए गए एक सरकारी शिक्षक द्वारा 1290 किलो गेहूं उठाए जाने का मामला सामने आया है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद अब प्रशासन द्वारा शिक्षक से ₹34,830 की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराना है। लेकिन हाल ही में सामने आए एक मामले ने इस योजना के दुरुपयोग की ओर ध्यान खींचा है।
गुड़ा विश्नोईया के सरकारी विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक हनुमान सिंह राजपुरोहित ने वर्ष 2016 से 2020 के दौरान खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल रहते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 1290 किलो गेहूं प्राप्त किया। जबकि वह योजना के मापदंडों के अनुसार अपात्र था।
प्रशासन द्वारा की गई जांच में यह पुष्टि हुई कि संबंधित शिक्षक की आय सीमा तय मानकों से अधिक है और वह खाद्य सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं था। इसके बावजूद उसने योजना का लाभ उठाया। अब जिला आपूर्ति विभाग द्वारा ₹34,830 की वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया है।
प्रशासन की कार्यवाही:
खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने संबंधित शिक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय पर राशि जमा नहीं होने की स्थिति में कार्यवाही की भी चेतावनी दी गई है।