
निलंबित सरपंच के खिलाफ 17.36 लाख करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी हुआ
रायपुर- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ डॉ. स्निग्धा तिवारी ने कहा कि – कोडवा के एसएसपी दिव्या रत्नाकर को अध्यक्ष पद पर बहाल करने के लिए मेरे द्वारा जाने और मेरे द्वारा अनाधिकृत रूप से नियुक्त किए जाने की बात कही गई है – कमिश्नर के आदेश पर यथास्थिति रखी गई है। मूल रूप से पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है, उनका मेरे द्वारा समर्थन किया गया है। एसएम डी ने कहा कि बहाली की कोई संभावना नहीं है, इस बात को लेकर ओपीडी कोडवा सरपंच को बताया जा रहा है, जिसमें कोडवा के एसएसपी एम बिलाईगढ़ पर अनर्गल का आरोप लगाया जा रहा है।
माह फरवरी 2024 में मेरे द्वारा प्राप्त ग्राम कोडवा के निर्देशों का निरीक्षण किया गया। जहां सरपंच द्वारा एस.एच.ए. तालाब के पार की निजी भूमि में तालाब के किनारे लगभग 173 पेड़ों की कटाई का अवैध मामला पाया गया। खंड मेरे सिद्धांत राज अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत धारा 05 फरवरी 24 को सरपंच को निलंबित कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (आरए) न्यायालय के आदेश की पुष्टि न्यायालय न्यायालय के आदेश की पुष्टि 10 जून 24 को भी की गयी।
विदित हो कि – कमिश्नर बिलासपुर कोडावा द्वारा कमिश्नर के खिलाफ पुनरीक्षण प्रस्ताव पेश किया गया। अपर आयुक्त बिलासपुर के आदेश डायनाक 16 जुलाई 24 को न्यायाधीश एवं न्यायाधीश के पद पर आदेश आदेश के आवेदन पर आगामी दिनांक समीक्षा तक रोक लगायी गयी है। 24 फरवरी, 2019 को जारी किया गया ऑर्डर 24 फरवरी, 2019 को जारी किया गया था। कार्यालय बिलासपुर से भी पूछताछ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 17.36 लाख करोड़ रुपये के गबन के सीईओ जपं बिलाईगढ़ के कोडवा के एसएससी सरपंच को नोटिस जारी कर दी गई है।