कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिंड ने मध्य प्रदेश अवकारी अधिनियम 1915की धारा 24की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क़ानून व्यवस्था की स्तिथी को दृस्टिगत रखते हुए 14मार्च को सांय 4बजे तक जिले की समस्त मदिरा दुकाने एवं मदिराभाड़ागांरो को उक्त अवधि मे पूर्णतः बंद रखा जाना तथा मदिरा की बिक्री निशिद्ध रखी जाने का आदेश दिया है.
होली पर्व पर क़ानून व्यवस्था की स्तिथि को दृष्टि गत रखते हुए मदिरा दुकाने बंद रखने जारी किया आदेश