
+++वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर 17 सितंबर 2025 बुधवार
प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया कि महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरा करा लिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निकाय चुनाव की तारीखें और आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, इसके लिए तय समय सीमा के अंदर ही सभी प्रक्रियाएं पूरी की जानी चाहिए। मालूम हो कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव वर्ष 2022 मे होनें थे। जानकारी अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक परिसीमन कार्य पूरा हो जाना चाहिए। जानकारी अनुसार उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से बनाने के लिए कर्मचारियों को रिटर्निग आफिसर के तौर पर नियुक्त किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के अंदर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपा जाए जिससे निकाय चुनाव की तैयारियों मे किसी प्रकार की और देरी न हो। उच्चतम न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि ईवीएम मशीन की उपलब्धता को लेकर 31 नवंबर तक एक हलफनामा दाखिल किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने सवाल किया कि मई में दिए गए आदेश के बाद भी अभी तक चुनाव क्यों नही करवाए गए।





