
पुरदिलनगर
कस्बे में आज मंडल आयुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ से कस्बे के आठ सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 24/7/2025 के पारित आदेश के अनुपालन में आमंत्रित विशेष बैठक एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 32 के अंतर्गत मंडल स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराए जाने की लिए कहा है।
जिसमें उन्होंने नगर पंचायत पुरदिलनगर के निर्वाचित सभासदगढ़ हैं जो कि उनके द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के अंतर्गत 17 बिंदुओं में वार्ड बैठक आमंत्रण हेतु नगर पंचायत पुरदिलनगर के अध्यक्ष हर्षकांत कुशवाहा को लिखित अधियाचन दिनांक 01- 01-2025 को भेजा था लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाले भ्रष्टाचारी हर्षकांत कुशवाहा द्वारा वार्ड बैठक आमंत्रित नहीं की जिसके फलस्वरुप सभी सभासदों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 9051 सन 2025 दाखिल की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया उसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया कि सभासदों के अध्ययन पर दिनांक 7 मई 2025 को विशेष बैठक आयोजित की जाए उसी में पारित प्रस्ताव संख्या 02,03,04,06,07,1214 एवं 17 के अनुसार तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 32 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुपालन को लिखित रूप से भ्रष्टाचारी जांच करने की शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है नगर पंचायत पुरदिलनगर के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2023- 24 में 2024- 25 के अंतर्गत की गई लाइट पर दी मार्को लाइट न होने का कंपनी अधिकारी से सत्यापन प्रमाण पत्र तथा टेंडर में जैक पर अपनी गई प्रक्रिया की जांच एवं वार्ड बैठक में आगणन सहित स्वीकृत प्रदान न करने की जांच
2- नगर पंचायत पुरदिलनगर के अध्यक्ष हर्षकांत कुशवाहा द्वारा तिरंगा लाइट 7 मीटर पोलो पर लगवाई गई है। जिसका कोई भी प्रस्ताव बोर्ड बैठक में स्वीकृत नहीं हुआ और न ही आगणन स्वीकृत है।नगर पंचायत पुरदिलनगर की आर्थिक क्षति पहुंचकर का लाभ प्राप्त करने का कार्य किया गया है।
3- नगर पंचायत पुरदिलनगर के अध्यक्ष हर्षकांत कुशवाहा द्वारा को द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 24 एवं 2024 25 के अंतर्गत क्रय की गई 60 वाट एवं 70 वाट एल०इ०डी लाइट की जांच।
3- नगर पंचायत पुरदिलनगर के अध्यक्ष हर्षकांत कुशवाहा द्वारा नगर पंचायत पुरदिलनगर में नगर पालिका अधिनियम तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का उल्लंघन कर वित्तीय वर्ष 2023- 24 एवं 2024-25 में सभी विकास कार्य बिना वार्ड में आगणन सहित स्वीकृत कराए गए हैं जो की वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आते हैं।